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केंद्रीय विधानों में हिंदी, संस्कृत उपाधियों के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका
29 May 2024
, by: Babuaa Desk
केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि संसद के पास अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में विधान का नाम रखने का अधिकार नहीं है। एक वकील द्वारा दायर याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अंग्रेजी शीर्षक देने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है । याचिका में अदालत से यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि उन विधानों को हिंदी और संस्कृत शीर्षक देना संविधान की योजना के दायरे से बाहर है।
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