न्यायाधीशों को पक्षपात के आरोपों का जवाब देने का अधिकार है: दिल्ली उच्च न्यायालय

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया है और कहा है कि न्यायाधीशों को किसी मामले से निपटने के दौरान उनके खिलाफ पक्षपात के आरोपों का जवाब देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि इस तरह के अवसर से वंचित करने से किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ अनियंत्रित और अपुष्ट आरोपों की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।


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