मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अंतरधार्मिक विवाह अमान्य: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है, भले ही वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिम कानून मुस्लिम पुरुष को "अग्नि-पूजक" के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं देता है।


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