वाल्मीकि कॉर्प घोटाला क्या है जिसके चलते 8 बैंक अधिकारी जांच के घेरे में
बेंगलुरु 19 मई को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (KMVSTDC) के एक अकाउंट सुपरिंटेंडेंट ने बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की यात्रा की, जहाँ वह हर दिन काम करता था, शिवमोगा, जो उसका घर था। दो दिन बाद शाम 5 बजे, जब उसका परिवार दोपहर की सैर से लौटा, तो वह कमरे में मृत पाया गया।
पुलिस पहुंची और जैसे ही उन्होंने जांच शुरू की, उन्हें एक टेलीविजन टेबल के पास एक किताब मिली जिसमें एक कथित सुसाइड नोट था; एक नोट जिसमें कथित तौर पर एक “मंत्री के कार्यालय” से “मौखिक निर्देशों” के तहत विभाग के खातों से लेनदेन के अनधिकृत हस्तांतरण की सुविधा के लिए उन पर पड़ने वाले दबाव का विवरण था; एक नोट जिसने एक कथित घोटाले का पर्दाफाश किया जिसमें 94.73 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए थे l
कर्नाटक पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (सरकारी कर्मचारियों, बैंकरों आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (धोखे से या बेईमानी से किसी ऐसे दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना जिसके बारे में उसे पता हो या जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि वह जाली दस्तावेज है) और 149 (एक ही उद्देश्य से गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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