सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कार्यालय खाली करने के लिए आप को समयसीमा बढ़ाई

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सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के लिए राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय खाली करने की समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 15 जून की पूर्व समयसीमा को ‘अंतिम अवसर’ के रूप में संशोधित किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पार्टी को दो महीने के भीतर परिसर खाली करने का वचन देने का भी निर्देश दिया है।


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