केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें आर्थिक अपराधियों की संपत्ति बैंकों को वापस करने के लिए "संलग्न संपत्तियों की बहाली" खंड जोड़ा जाएगा। धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य आपराधिक कानूनों में बदलाव के कारण अनुसूचित अपराधों के भाग ए में अपराधों को कम करना है। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ईडी, एफआईयू, सीबीआईसी और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है, जिसमें ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ हैं

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केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें आर्थिक अपराधियों की संपत्ति बैंकों को वापस करने के लिए "संलग्न संपत्तियों की बहाली" खंड जोड़ा जाएगा। धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य आपराधिक कानूनों में बदलाव के कारण अनुसूचित अपराधों के भाग ए में अपराधों को कम करना है। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ईडी, एफआईयू, सीबीआईसी और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है, जिसमें ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ हैं


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