पटना हाईकोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण कोटे को किया रद्द

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का फैसला लिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के राज्य सरकार को इस फैसले को रद्द कर दिया है।


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