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केजरीवाल की याचिका : "हाईकोर्ट को आदेश पारित करने दें" - सुप्रीम कोर्ट
24 Jun 2024
, by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा पिछले सप्ताह जारी जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन को पलटने की उनकी लड़ाई में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने केजरीवाल की दलीलों - उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश और तर्क को पढ़े बिना जमानत पर स्थगन लगाने में गलती की - का जवाब देते हुए कहा कि वह उक्त आदेश के रिकॉर्ड में आने तक प्रतीक्षा करेगा, और मामले पर कार्रवाई करने से पहले उच्च न्यायालय को स्थगन की फिर से जांच करने का मौका मिलेगा।
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