केजरीवाल की याचिका : "हाईकोर्ट को आदेश पारित करने दें" - सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा पिछले सप्ताह जारी जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन को पलटने की उनकी लड़ाई में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने केजरीवाल की दलीलों - उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश और तर्क को पढ़े बिना जमानत पर स्थगन लगाने में गलती की - का जवाब देते हुए कहा कि वह उक्त आदेश के रिकॉर्ड में आने तक प्रतीक्षा करेगा, और मामले पर कार्रवाई करने से पहले उच्च न्यायालय को स्थगन की फिर से जांच करने का मौका मिलेगा।


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