कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा कम करी

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के एक मामले में एक आरोपी की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष कर दिया है, जिसमें अधिकतम दंड लगाते समय वैध कारणों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चिकमंगलुरु के 27 वर्षीय आरोपी की अपील को न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की खंडपीठ ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। हालांकि, न्यायालय ने उसका जुर्माना ₹5,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया।


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