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राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन 15 जुलाई तक
भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए शिक्षकों से आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किए गए है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए शिक्षको को स्वयं समस्त प्रविष्टयां ऑनलाईन पोर्टल www.nationalawardstoteachers.education.gov.in के माध्यम से करनी होगी। पंजीयन की तिथि 23 जून से 15 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए राज्य एवं केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) के शिक्षक पात्र होंगे। नामांकन हेतु सेवा निवृत्त शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षा मितान, शैक्षिक प्रशासक एंव निरीक्षक पात्र नहीं होंगे।
जारी परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी होंगे तथा राज्य स्तर से संबंधित जिलों के डाईट प्राचार्य प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिन जिलों में डाईट प्राचार्य नहीं है, उनके लिए संभागीय मुख्यालय स्थित डाईट के प्राचार्य को प्रतिनिधि नामांकित किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा नांमित प्रतिष्ठित अकादमिक सदस्य होंगे।
जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों को इस संबंध में अवगत कराते हुए इसका उचित प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकरियों द्वारा शिक्षकों को शिकायत, जांच लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। चयन समिति को निर्देशित किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ही चयनित किया जाए। पुरस्कार हेतु नामांकित शिक्षक को अपना प्रस्तुतीकरण देना होगा। जिले से चयनित प्रविष्टियों को 22 जुलाई तक अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित किया जाए। शिक्षकों द्वारा किसी आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त दिशा निर्देशों की विस्तार पूर्वक जानकारी हेतु भारत सरकार से प्राप्त पत्रों का अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित करें।
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