हाथरस भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

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उच्चतम न्यायालय ने हाथरस भगदड़, जिसमें दो जुलाई को 121 लोगों की जान चली गई थी, को एक ‘‘बहुत परेशान करने वाली घटना’’ बताया। साथ ही न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस त्रासदी की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के लिए पहले अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।


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