सुप्रीम कोर्ट से डी.के. शिवकुमार की याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, "माफ करें। खारिज किया जाता है।"


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