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पलायन करने वाले दूसरे राज्य में नहीं ले सकते आरक्षण का लाभ : हाईकोर्ट
16 Jul 2024
, by: Tikendra Sinha
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले व्यक्ति अपनी जाति की स्थिति को अपने साथ नहीं ले जा सकते, भले ही उनकी जाति को दोनों राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
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