हाईकोर्ट ने भलस्वा और गाजीपुर डेयरी कॉलोनियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को डेयरी फार्म कॉलोनियों के रखरखाव को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की आलोचना की और लैंडफिल के निकट होने के कारण गाजीपुर और भलस्वा में दो कॉलोनियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमीत अरोड़ा ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक डेयरी फार्म में 200 मीट्रिक टन बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। एमसीडी और डीयूएसआईबी ने जवाब दिया कि उनके पास बायोगैस संयंत्र स्थापित करने और मवेशियों के लिए चरागाह क्षेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन या भूमि नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अरोड़ा ने स्वच्छता, सफाई और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के पिछले निर्देशों के बावजूद डेयरी फार्मों में कोई सुधारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए अधिकारियों की खिंचाई की।


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