मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तमिलनाडु में रेत खनन मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हुए कहा है कि खनन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है।

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मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तमिलनाडु में रेत खनन मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हुए कहा है कि खनन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है।


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