सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% ​​की दर से कर लगेगा। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी।

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सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% ​​की दर से कर लगेगा। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी।


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