यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में तलब किया

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दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है।भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ ने दावा किया कि राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था।

ध्रुव राठी को तलब करने का आदेश साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को जारी किया था।


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