सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 जुलाई को आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक "तटस्थ मध्यस्थ" की आवश्यकता है जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड हटाने के लिए कहा गया था, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।


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