हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 24 जुलाई, बुधवार को यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और सुनवाई 29 अगस्त के लिए निर्धारित की है। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल मामले की जांच कर रही है और उसका आरोप है कि खालिद ने 2020 में 23 स्थानों पर पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले में दंगे हुए।


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