हल्द्वानी अतिक्रमण: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड को पुनर्वास योजना पेश करने का आदेश दिया

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सर्वोच्च न्यायालय ने बेदखली के मामलों में सहानुभूति और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा केंद्र और उत्तराखंड सरकार को राज्य के हल्द्वानी शहर में रेलवे द्वारा दावा की गई भूमि से बेदखली का सामना कर रहे 50,000 से अधिक निवासियों के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना विकसित करने का निर्देश दिया।

यह मामला 20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसमें हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 78 एकड़ भूमि से 4,365 परिवारों को बेदखल करने के लिए “बल प्रयोग” को अधिकृत किया गया था।


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