सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय व बंगाल और केरल राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया

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उच्चतम न्यायालय ने केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, जिसमें विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर उन पर मंजूरी देने में देरी करने के राज्यपालों के कदम को चुनौती दी गई है। दोनों राज्यों ने दावा किया कि संबंधित राज्यपाल एक साल से अधिक समय से आठ विधेयकों पर कोई कारण बताए बिना बैठे हुए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परिदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किए।


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