प्रसारण विधेयक का नया मसौदा

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सरकार द्वारा हितधारकों के साथ साझा किए गए प्रसारण विधेयक के नए मसौदे के अनुसार, जो व्यक्ति नियमित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं या समसामयिक विषयों पर ऑनलाइन लिखते हैं, उन्हें डिजिटल समाचार प्रसारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नया संस्करण प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 का दूसरा मसौदा है, जिसका उद्देश्य 1995 के केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।

इस विधेयक में सभी समाचार और समाचार से जुड़ी सामग्री, ऑनलाइन वीडियो और सोशल मीडिया, वेबसाइट, न्यूज़लेटर, पॉडकास्ट पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

निश्चित रूप से, यह विधेयक अभी भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया चरण में है, और इसमें होने वाले सभी बदलाव संसद में पेश किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से होकर गुजरेंगे।


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