सुप्रीम कोर्ट ने भोजनालयों के लिए नामपट्टिका आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी

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सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था।

पीठ ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के निर्देशों का समर्थन करने वाले कांवड़ तीर्थयात्रियों द्वारा दायर हस्तक्षेप पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह धार्मिक रीति-रिवाजों और उपयोग के उनके मौलिक अधिकारों का दावा करता है।


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