कर्नाटक सरकार ने उपकर लगाने वाला कल्याण विधेयक पेश किया

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कर्नाटक ने 26 जुलाई, 2024 को कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण विधेयक पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में संचालित टीवी चैनलों, ओटीटी प्लेटफार्मों और मल्टीप्लेक्स पर एक नया उपकर लगाकर मनोरंजन क्षेत्र के लिए समर्थन बढ़ाना है। यह कानून कर्नाटक से प्राप्त टीवी चैनलों और ओटीटी सेवाओं के राजस्व पर 2% तक का उपकर लगाता है।

विधेयक में कहा गया है कि यह उपकर सिनेमा टिकटों और सदस्यता शुल्क पर लागू होगा, और इसका भुगतान राज्य के भीतर उत्पन्न राजस्व के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विधेयक में कंपनियों को हर महीने की 9 तारीख तक उपकर जमा करने की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह पहल सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे कर्नाटक के सांस्कृतिक उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों का कल्याण बढ़ेगा।


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