बाबा रामदेव की कोविड दवा कोरोनिल के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला कल

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय योग गुरु रामदेव के इस दावे का विरोध करने वाले कई डॉक्टर संघों की याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा कि 'कोरोनिल' कोविड-19 का "इलाज" है। यह याचिका इन संघों द्वारा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे का हिस्सा है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुकदमे के अनुसार, रामदेव ने 'कोरोनिल' के कोविड-19 का इलाज होने के संबंध में "निराधार दावे" किए, जो कि दवा को केवल "इम्यूनो-बूस्टर" होने के लिए दिए गए लाइसेंस के विपरीत है।


feature-top