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दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की सजा निलंबित की
दिल्ली की एक अदालत ने 29 जुलाई को दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दी गई सजा निलंबित कर दी।
साकेत कोर्ट ने पाटकर को 25,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत भी दी। कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर 4 सितंबर को जवाब मांगा है।
कोर्ट ने 1 जुलाई को दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना के खिलाफ 23 साल पुराने मानहानि मामले में पाटकर को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें उपराज्यपाल की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।
हालांकि, पाटकर को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को 1 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया गया था।
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