सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जाति-आधारित आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिलों में 65% जाति-आधारित आरक्षण को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसने बिहार सरकार द्वारा दायर अपीलों पर भी नोटिस जारी किया और सितंबर में उन पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।


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