सुप्रीम कोर्ट ने शेफ कुणाल कपूर को तलाक देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

कपूर की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर उन्हें नोटिस जारी करते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने मामले को समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया।

हाई कोर्ट ने कपूर को तलाक देते हुए कहा था कि महिला का उनके प्रति व्यवहार गरिमा और सहानुभूति से रहित था।


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