सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मलिक की ओर से पेश हुए वकील की दलीलों पर गौर किया कि मलिक कई बीमारियों से पीड़ित हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मलिक की मेडिकल जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध रहेगी।


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