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NEET-UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया
02 Aug 2024
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए को एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में की गई "अनियमितताओं" से बचना चाहिए। इसने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की "अनियमितताएं" छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 की एनईईटी-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द न करने के कारणों को लेकर अपना फैसला सुनाया, जबकि परीक्षा में पेपर संबंधी आरोपों और अन्य अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करना चाहिए।
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