मुफ़्त सुविधाओं के लिए फंड, लेकिन मुआवज़े के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर भवनों के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल न करने पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की।

कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास 'लाडली बहना' और 'लड़का भाऊ' योजनाओं के तहत मुफ्त सामान बांटने के लिए धन है, लेकिन भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए धन नहीं है।

जस्टिस बी आर गवई, के वी विश्वनाथन और संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अगस्त तक का समय देते हुए कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित होंगे।


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