मुफ़्त सुविधाओं के लिए फंड, लेकिन मुआवज़े के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट
08 Aug 2024
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर भवनों के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल न करने पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की।
कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास 'लाडली बहना' और 'लड़का भाऊ' योजनाओं के तहत मुफ्त सामान बांटने के लिए धन है, लेकिन भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए धन नहीं है।
जस्टिस बी आर गवई, के वी विश्वनाथन और संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अगस्त तक का समय देते हुए कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित होंगे।
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