- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- वक्फ बिल में 5 प्रमुख बदलाव प्रस्तावित
वक्फ बिल में 5 प्रमुख बदलाव प्रस्तावित
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू आज, 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे। 40 से अधिक संशोधनों के साथ, नया विधेयक मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 - वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून के कई खंडों को रद्द करने का प्रस्ताव करता है।
बोर्ड में महिलाएँ, गैर-मुस्लिम शामिल
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है और एक गैर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है।
कलेक्टर मध्यस्थ होंगे
प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में से एक यह है कि जिला कलेक्टर को इस बात का मध्यस्थ बनाया जाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। प्रस्तावित अधिनियम की धारा 3सी में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी।
केंद्रीय पोर्टल पर विवरण
विधेयक में यह आवश्यक किया गया है कि प्रस्तावित कानून से पहले मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत वक्फ, नए अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर विवरण दर्ज करें।
बोहरा मुसलमानों के लिए अलग बोर्ड
बिल में बोहरा और आगाखानी समुदायों के लिए एक अलग बोर्ड का प्रस्ताव भी है। इसमें मुसलमानों में शिया और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बोहरा और आगाखानी के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का उल्लेख है।
दान का अधिकार
नए विधेयक के अनुसार, केवल मुसलमान ही अपनी चल या अन्य संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान कर सकते हैं। यह निर्णय केवल कानूनी मालिक ही ले सकता है।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS