पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में एफआईआर अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है तो अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की पीछा करने के दौरान गोली लगने से हुई मौत के बाद दिल्ली पुलिस की छापेमारी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।


feature-top