अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन के आरोप तय किए

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चेन्नई की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था, जब बालाजी दिवंगत जे जयललिता के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके सरकार के तहत तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे।

कार्यवाही के दौरान, सेंथिल बालाजी ने खुद को निर्दोष बताया, राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया और कहा कि वह गवाहों से जिरह करना चाहते हैं। हालांकि, अदालत ने जिरह के लिए मामले को 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।


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