बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया
प्रमुख बैंकिंग विनियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने के उद्देश्य से, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।
बैंकिंग कानून विधेयक 2024: क्या हैं प्रमुख बदलाव?
1) विधेयक का उद्देश्य प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए मौजूदा एक विकल्प को बढ़ाकर चार करना है।
2) एक अन्य संशोधन में निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त ब्याज' को फिर से परिभाषित करना शामिल है, जो संभावित रूप से लगभग 60 साल पहले निर्धारित मौजूदा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर सकता है।
3) इसके अलावा, विधेयक का उद्देश्य बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों के वेतन का निर्धारण करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
4) इसमें बैंकों के लिए विनियामक रिपोर्टिंग तिथियों को वर्तमान दूसरे और चौथे शुक्रवार के स्थान पर प्रत्येक माह की 15वीं और अंतिम तिथि करने का भी प्रस्ताव है।
5) पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 सहित कई कानूनों में संशोधन करना है।
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