सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुंबई कॉलेज की आलोचना करी

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज द्वारा जारी एक सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह के अन्य परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज की खिंचाई करते हुए पूछा कि अगर धर्म के चिह्नों पर प्रतिबंध लगाना था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया।

मुंबई के निजी कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कॉलेज के निर्देशों को बरकरार रखा गया था।  अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज को नोटिस भी जारी किया और मामले की सुनवाई नवंबर में तय की।


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