मद्रास हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत यूट्यूबर शंकर की हिरासत को रद्द किया

feature-top

मद्रास उच्च न्यायालय ने व्हिसल ब्लोअर से यूट्यूबर बने ‘सावुक्कु’ शंकर की गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द कर दिया और कहा कि “स्वस्थ लोकतंत्र की आत्मा मुक्त अभिव्यक्ति में निहित है।”

अदालत ने आदेश दिया कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो, उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। 4 मई को एक यूट्यूब चैनल पर महिला पुलिस के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषण के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले की केंद्रीय जेल में रखा गया था।


feature-top