इराकी कानून में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 9 वर्ष करने का प्रस्ताव
इराकी संसद में एक मसौदा विधेयक में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र घटाकर नौ करने की बात कही गई है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इससे "बाल बलात्कार" वैध हो जाएगा और शोषण को बढ़ावा मिलेगा।
विधेयक में 15 वर्ष की आयु के लड़कों को भी विवाह करने की अनुमति दी गई है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो प्रस्तावित मसौदा व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन करेगा, जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है।
कानूनी विवाह की आयु के प्रस्ताव ने महिला अधिकारों और मानवाधिकार समूहों के बीच व्यापक विरोध को जन्म दिया है। इराक में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 18 वर्ष से कम आयु की 28 प्रतिशत लड़कियाँ विवाहित हैं। सभी महिला सांसद विधेयक को पारित होने से रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अपने पुरुष समकक्षों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
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