दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ प्राप्त करने की आरोपी पूजा खेडकर को अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ प्राप्त करने की आरोपी पूजा खेडकर को अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।


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