सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सहमति के बाद दो महीने के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई अक्टूबर में करने का निर्देश दिया, जब ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू को शामिल करने के लिए स्थगन की मांग की, जो उपलब्ध नहीं थे। पीठ ने कहा कि पूर्वगामी अपराध में जमानत दी गई है। "हम इसे आगे बढ़ाएंगे।"


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