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टीएमसी सांसद साकेत गोखले पर अहमदाबाद कोर्ट आरोप तय किए
14 Aug 2024
, by: Babuaa Desk
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। ईडी ने एक बयान में कहा, "अहमदाबाद (ग्रामीण) के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष पीएमएलए अदालत, अहमदाबाद ने आज धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए..."
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