"6 घंटे के भीतर एफआईआर": स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्र का निर्देश

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी अस्पतालों, केंद्र या राज्य को आदेश दिया है कि वे परिसर में या कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के छह घंटे के भीतर पुलिस शिकायत दर्ज करें।


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