राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता: सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

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भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के उनके अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को निर्देश देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

 

उम्मीद है कि उच्च न्यायालय अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका वकील सत्या सभरवाल ने दायर की थी

 

2019 में, स्वामी ने गृह मंत्रालय को लिखा कि गांधी 2003 में पंजीकृत यूके स्थित कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के निदेशकों और सचिवों में से एक थे।

उन्होंने दावा किया कि गांधी ने 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। इसके अलावा, 17 फरवरी 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन में गांधी की राष्ट्रीयता फिर से ब्रिटिश बताई गई थी।


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