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विदेशी जानवरों की घोषणा और पंजीकरण की समयसीमा 28 अगस्त तक : पर्यावरण मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और चिड़ियाघरों के लिए विदेशी जानवरों को घोषित करने और पंजीकृत करने की समय सीमा 28 अगस्त को समाप्त हो रही है। पर्यावरण मंत्रालय ने 28 फरवरी को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जीवित पशु प्रजातियां (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।
इन नियमों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियों के किसी भी जीवित नमूने के कब्जे में है, उसे ऐसे जानवरों का विवरण रिपोर्ट करना होगा और राजपत्र अधिसूचना जारी होने से छह महीने की अवधि के भीतर या ऐसी पशु प्रजातियों के कब्जे के तीस दिनों के भीतर संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को PARIVESH 2.0 पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "छह महीने की अवधि 28 अगस्त, 2024 को समाप्त होगी। इसलिए, सभी संबंधित व्यक्तियों को गैर-अनुपालन के लिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए PARIVESH 2.0 पोर्टल के माध्यम से संबंधित मुख्य वन्य जीव वार्डन को ऐसी संपत्तियों की रिपोर्ट करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।"
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