सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की कठोर शर्तों की निंदा करी

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सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत की शर्तें लगाते समय अदालतों द्वारा सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि अत्यधिक कठोर शर्तें जमानत देने के उद्देश्य को ही कमजोर कर सकती हैं। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत के सार को ऐसी शर्तें लगाकर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव हो, जिससे आदेश में दी गई राहत निरस्त हो जाए।


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