सरकार ने दूषित स्थलों की सफाई के लिए नए नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा
24 Aug 2024
, by: Babuaa Desk
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने खतरनाक पदार्थों से दूषित भूमि को साफ करने के लिए नियम लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
मंत्रालय ने 21 अगस्त को जारी मसौदा अधिसूचना में कहा कि ‘दूषित स्थलों के उपचार नियम, 2024’ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 की विभिन्न अनुसूचियों और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में मौजूद खामियों को दूर करेगा।
नए नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और 60 दिनों के बाद लागू होंगे।
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