डीसीजीआई कीटाणुनाशक निर्माण नियमों को आसान बनाएगा

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ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) कंपनियों के लिए कीटाणुनाशकों का निर्माण आसान बना सकता है, जिनका बाजार कोविड-19 महामारी के बाद से तेजी से बढ़ा है।

DCGI कीटाणुनाशकों को नई औषधि और आयात पंजीकरण नियमों की अनुसूची-O से बाहर कर सकता है, जो उन्हें दवाओं और औषधियों के बराबर रखता है।

योजना के एक हिस्से के रूप में, भारत का शीर्ष औषधि नियामक ऐसी वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एक मार्गदर्शन नोट जारी करने की भी योजना बना रहा है।


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