सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन नियम को हटाने के सरकार के फैसले पर रोक लगाई

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सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जुलाई के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी औषधियों के निर्माताओं के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले लाइसेंस की अनुमति लेने की आवश्यकता को विवादास्पद रूप से समाप्त कर दिया गया था।


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