सिद्धारमैया अभियोजन आदेश में राज्यपाल अपने दम पर कार्रवाई कर सकते हैं : कोर्ट

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी "एक स्वतंत्र निर्णय है... राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है"।


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