रेवंत रेड्डी के कटाक्ष पर शीर्ष अदालत का तीखा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इस टिप्पणी के लिए फटकार लगाई कि इस सप्ताह बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच "सौदेबाजी" के कारण मिली।

यह फटकार तब लगाई गई जब न्यायमूर्ति बीआर गवई, पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ मुख्यमंत्री के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले को मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, "यह सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया है... उन्होंने (मुख्यमंत्री) जिस तरह के बयान दिए हैं - कि अगर पुलिस कुछ भी करती है, तो वह उन्हें सड़कों पर पीटेंगे..."


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